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Kurukshetra News: गवाह मुकरने से हत्या के प्रयास के मुकदमे में चारों आरोपी बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 01:37 AM IST
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Four accused acquitted in attempt to murder case after witness turns hostile
कुरुक्षेत्र। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े एक चर्चित मामले में सभी चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मामला 17 मार्च 2024 को इस्माईलाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था जिसमें राजेश कुमार, सुरेश कुमार, हरप्रीत पाल सिंह और अमृतपाल सिंह उर्फ भल्ला पर हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए थे।
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उन पर आरोप था कि पुरानी रंजिश के कारण उन्होंने संजीव कुमार व उनके पिता और बेटे पर डंडों से हमला किया। इसमें गंभीर चोटें आई थी। सुनवाई के दौरान घायल शिकायतकर्ता संजीव कुमार और चश्मदीद गवाह जतीन अरोड़ा अदालत में अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। दोनों ने स्पष्ट कहा कि आरोपियों ने उन पर हमला नहीं किया। इसके कारण उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी सबूत मिला और न ही अन्य साक्ष्य आरोपियों को घटना से जोड़ सके। संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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