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Kurukshetra News: गठित टीम ने 670 बसें जांची, खामियां मिलने पर पांच का चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2024 05:12 AM IST
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Formed team checked 670 buses, found challan for five buses
कुरुक्षेत्र। बस ड्राइवरों को नियमों के बारे में जानकारी देते हुए अ​धिकारी। संवाद
कुरुक्षेत्र/ पिहोवा। महेंद्रगढ में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर जिला प्रशासन के भी पूरी तरह से हरकत में है। रविवार के दिन छुट्टी के चलते बसों के निरीक्षण को लेकर दिनभर अधिकारियों के पसीने छूटे रहे। पुलिस, आरटीए व शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनभर निजी स्कूल बसों के सुविधाओं और दस्तावेजों को जांचने का कार्य जारी रहा। जिलेभर में 670 बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से पांच बसों के चालान किए गए तो वहीं अन्य बसों में कुछ खामियां मिलने पर उन्हें दुरुस्त कराने के सख्त निर्देश दिए गए है, जिनका निरीक्षण टीम द्वारा फिर से किया जाएगा।
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उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा कमेटी गठित की गई है, जो कि सभी निजी स्कूल बसों का सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निरीक्षण कर रही है। वहीं डीएसपी सिटी ओम प्रकाश व नायब तहसीलदार परमजीत सिंह की देखरेख में शाहाबाद और थानेसर उपमंडल के 550 निजी स्कूल बसाें का निरीक्षण किया गया। पिहोवा में संत इशर सिंह अकादमी में भी उपमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार की देखरेख में 120 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। जहां पर कुछ कमियां पाए जाने पर उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ बसों में फर्स्ट ऐड बॉक्स, फायर सिलिंडर, कंडक्टर लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे आदि नहीं पाए गए, जिनके मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच बसों चालान किए गए और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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इस दौरान बस ड्राइवरों और सहायकों को सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों से रूबरू कराया गया और उन्हें पालन करने के भी सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन चालान के डर से नहीं बल्कि जागरूकता के साथ करनी चाहिए। इस मौके पर आरटीए अधिकारी सुनील कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी इंदू कौशिक, सब इंस्पेक्टर जिले सिंह, इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा, पुलिस विभाग इंस्पेक्टर सतीश कुमार, नायब तहसीलदार दलजीत सिंह, नायब तहसीलदार हरिओम, खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र गर्ग सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बसों का निरीक्षण देर शाम तक किया गया।
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इन नियमों का करना होगा पालन
निजी स्कूल बस चालकों के पास पांच साल का चालक अनुभव, वैलिड लाइसेंस, ड्राइवर और सहायक नेम प्लेट लाइसेंस नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन और रूट प्लान परमिट परमिशन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पाल्यूशन, जीपीएस सिस्टम, फायर किट, वर्किंग हार्न, सभी टायरों की कंडिशन, एमरजेंसी ब्रेक और ब्रेक वर्किंग, हैडलाइट, बैकलाइट, वाइपर, फर्स्ट बॉक्स, रूट प्लान का बोर्ड, डिस्प्ले टाइमिंग, एक्सीडेंट से संबंधित जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम नंबर और सीसीटीवी कैमरे के साथ अन्य बस के दस्तावेज और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

कुरुक्षेत्र। बस ड्राइवरों को नियमों के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी। संवाद

कुरुक्षेत्र। बस ड्राइवरों को नियमों के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी। संवाद

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