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Kurukshetra News: धोखाधड़ी करके लाखों रुपये हड़पने वाले दोषी को पांच साल की सजा

Fri, 21 Nov 2025 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 21 Nov 2025 01:28 AM IST
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Five-year sentence for man who defrauded lakhs of rupees
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पंजाब के जिला अमृतसर के रणजीत नगर के रहने वाले मलूक सिंह को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 72,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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10 मई 2022 को पिहोवा निवासी अरुण तनेजा ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि पिहोवा मार्केट में उनकी दुकान है। कुछ समय पहले उनकी दुकान पर मलूक सिंह आया और एक कंपनी के बारे में बताया, जोकि किस्तों पर पैसे लेकर फ्री होल्ड प्लाॅट और फ्लैट दिलाती है। आरोपी ने बताया कि वह किस्तों के बदले में पॉलिसी और बाॅन्ड देते हैं। वे आरोपी की बातों में आ गए और 2016 से 2019 के बीच उन्होंने आरोपी को करीब चार लाख रुपये किस्तों में दिए। मार्केट से उसके कई साथियों ने भी आरोपी की ओर से बताए तरीके से पैसे किस्तों में दिए और बदले में पॉलिसी और बाॅन्ड प्राप्त किए। कुछ समय बाद जब वह किस्त जमा करने उनके ऑफिस में गए तो ऑफिस बंद मिला और फोन भी बंद मिला। इस दौरान उनको अपने साथ धोखाधड़ी का अहसास हुआ। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था।
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वीरवार को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी के आरोपी मलूक सिंह को दोषी करार देते हुए देते आईपीसी की धारा 406 के तहत दो साल कठोर कारावास व 7,500 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 45 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई और हरियाणा प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिट एक्ट 2013 की धारा तीन के तहत पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
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