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Kurukshetra News: असुरक्षित तरीके से अंगीठी जलाने पर पांच हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Dec 2025 12:46 AM IST
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Five thousand rupees fine for burning stove in an unsafe manner
कुरुक्षेत्र। 23 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसे में उत्तर प्रदेश के पांच मजदूरों की मौत के बाद नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर परिषद ने इस हादसे से सबक लेते हुए शहर में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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कार्यकारी अधिकारी (ईओ) राजेश कुमार ने बताया कि अब खुले या बंद कमरों में असुरक्षित तरीके से अंगीठी, हीटर या अन्य ताप उपकरणों का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी, जो होटलों, रिजॉर्ट, किराये के कमरों और मजदूर बस्तियों की जांच करेंगी और जागरूक करेंगी।
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जागरूकता अभियान चलाएगा नगर परिषद : नगर परिषद ईओ राजेश कुमार ने कहा कि जांच के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को समझाया जाएगा कि बंद कमरों में अंगीठी जलाना जानलेवा हो सकता है। ठंड के मौसम में हीटर या अन्य उपकरणों का प्रयोग करते समय उचित वेंटिलेशन बेहद जरूरी है।
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नगर परिषद की टीमें लोगों से सुरक्षित हीटर का उपयोग करने और हवा के आवागमन की व्यवस्था रखने की अपील करेंगी। नगर परिषद का कहना है कि यह कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से की जा रही है।
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