{"_id":"67c60ebba4a3975bde01231f","slug":"fir-can-be-registered-on-copying-and-smuggling-dc-kurukshetra-news-c-45-1-knl1024-132148-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"नकल कराने व करवाने पर दर्ज हो सकती है एफआईआर : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नकल कराने व करवाने पर दर्ज हो सकती है एफआईआर : डीसी
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। जिले में परीक्षाओं में नकल करने व नकल करवाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इस जिले में अगर नकल के मामले में अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक की मिलीभगत मिली तो दोषी को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी किया जाएगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने सभी उपमंडल के एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
इन परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए बीएनएस की धारा 163 के तहत भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में हथियार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिले में परीक्षाओं में नकल करने व नकल करवाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इस जिले में अगर नकल के मामले में अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक की मिलीभगत मिली तो दोषी को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी किया जाएगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने सभी उपमंडल के एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
विज्ञापन
इन परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए बीएनएस की धारा 163 के तहत भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में हथियार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
विज्ञापन