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किसानों को तीन एचपी से 10 एचपी के सोलर वाटर पंप पर दिया जाएगा 75 प्रतिशत अनुदान : पिलानी
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कुरुक्षेत्र। एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान के तहत केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को तीन एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वही आवेदक व किसान पात्र होंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा।
एडीसी ने बताया कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्लयूआरए) की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वे किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। संवाद
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एडीसी ने बताया कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्लयूआरए) की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वे किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। संवाद
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