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Kurukshetra News: नशीला पदार्थ सुंघा कर रुपये छीनने के दो दोषियों को आठ साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Mar 2023 01:43 AM IST
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Eight years imprisonment for two culprits of snatching money by sniffing intoxicants
कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले बैंक में पैसे जमा करने आए व्यक्ति को नशीला पदार्थ सुंघाकर 30 हजार रुपये छीनने के दो दोषियों को अदालत ने आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 18 जून 2020 को द्वारका प्रसाद हाल किराएदार झिवरेहड़ी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि वह 17 जून को रेलवे रोड पर एसबीआई बैंक में 30 हजार रुपये जमा करने गया था। वह पैसे जमा करने का फार्म भरने लगा तो उसी समय दो युवक उसके पास अपना फार्म भरने की मांग करने लगे। उसने कहा कि वह अपना फार्म भरकर उनका फार्म भी भर देगा।
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कुछ देर बाद वह युवक उसे बहला-फुसला कर रेलवे रोड पर ले गए और उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके पैसे छीन फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच सीआईए-दो ने करते हुए 19 जून को आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ सोनू और विक्रम उर्फ विक्की निवासी गांधीनगर को सेक्टर-17 से काबू किया था। आरोपियों से दो अलग-अलग मामले में छीने गए 15 हजार रुपये बरामद कर अदालत के आदेश कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरजीत व विक्रम को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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