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Kurukshetra News: यूएचबीवीएनएल की अपील में देरी माफ, मामला नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार
Thu, 18 Sep 2025 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Thu, 18 Sep 2025 01:42 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जिला व सत्र न्यायालय कुरुक्षेत्र। संवाद
- फोटो : प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भुवनेश कुमार।
कुरुक्षेत्र। जिला न्यायालय ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और तारा सिंह मामले में निगम की ओर से दायर अपील में 16 दिन की देरी को माफ कर दिया। जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया है। अब इस मामले की सुनवाई नियमित अदालत में होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपील दायर करने में देरी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के कारण हुई, जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। वहीं तारा सिंह के अधिवक्ता ने देरी के लिए उचित कारण न होने का हवाला देकर आवेदन का विरोध किया।
हालांकि अदालत ने माना कि यूएचबीवीएनएल एक सरकारी विभाग है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि तकनीकी आधार पर मामला खारिज करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर सुनवाई न्यायहित में है।
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मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपील दायर करने में देरी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के कारण हुई, जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। वहीं तारा सिंह के अधिवक्ता ने देरी के लिए उचित कारण न होने का हवाला देकर आवेदन का विरोध किया।
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हालांकि अदालत ने माना कि यूएचबीवीएनएल एक सरकारी विभाग है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि तकनीकी आधार पर मामला खारिज करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर सुनवाई न्यायहित में है।
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