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Kurukshetra: चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए दोषियों को तीन-तीन साल कैद, यमुनानगर जाते समय धरे गए थे दोनों आरोपी

Fri, 23 Feb 2024 05:13 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 23 Feb 2024 05:13 PM IST
सार

पांच दिसंबर 2019 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम बोहली-वजीदपुर रोड पिपली के पास गश्त कर रही थी। टीम ने गुप्त सूचना पर बोहली-वजीदपुर रोड पिपली पर नाकाबंदी करके गुरदेव सिंह व अमरीक सिंह को उनके ट्रक सहित काबू किया था। ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 10 किलोग्राम डोडा/चूरा पोस्त बरामद हुआ था।

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culprits caught with poppy seeds in Kurukshetra were sentenced to three years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तीन साल पहले ट्रक चालक सहित 10 किलो डोडा चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी अमरीक सिंह निवासी धनौरा जिला अंबाला व चालक गुरदेव सिंह निवासी अर्जुन नगर जगाधरी जिला यमुनानगर अपने ट्रक में राजस्थान से नशीला पदार्थ लेकर यमुनानगर जा रहे थे। 

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सहायक जिला न्यायवादी राज कुमार ने बताया कि पांच दिसंबर 2019 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम बोहली-वजीदपुर रोड पिपली के पास गश्त कर रही थी। टीम ने गुप्त सूचना पर बोहली-वजीदपुर रोड पिपली पर नाकाबंदी करके गुरदेव सिंह व अमरीक सिंह को उनके ट्रक सहित काबू किया था। ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 10 किलोग्राम डोडा/चूरा पोस्त बरामद हुआ था।
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आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अमरीक सिंह व गुरदेव सिंह को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

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