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कुरुक्षेत्र: भतीजे की हत्या के दोषी सेवानिवृत्त फौजी व बेटे को आजीवन कठोर कारावास, यह था पूरा मामला
Tue, 19 Sep 2023 09:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 19 Sep 2023 09:59 PM IST
सार
भतीजे की हत्या के दोषी सेवानिवृत्त फौजी और बेटे को आजीवन कठोर कारावास की सजा हुई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। केयूके थाने में 18 सितंबर 2016 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। जोगना खेड़ा गांव में मामूली विवाद के बाद बड़ी वारदात हुई थी।
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- फोटो : google
विस्तार
सात साल पहले जोगना खेड़ा गांव में गोली मारकर भतीजे की हत्या करने के दोषी सेवानिवृत्त फौजी और उसके बेटे को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राहुल पर 1.80 लाख रुपये और उसके पिता जयभगवान पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विदित हो कि मामूली कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था।
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केयूके थाना में 18 सितंबर 2016 को दर्ज शिकायत में रणबीर सिंह वासी जोगना खेड़ा ने बताया था कि करीब 11 बजे उसकी पत्नी किरण बाला बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी। इसी दौरान उसका भतीजा राहुल गली में खड़ा होकर उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने लगा।
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शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचा और राहुल को समझाने का प्रयास किया, मगर राहुल ने घर से तलवार लेकर उस पर हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। तभी फौज से सेवानिवृत्त उसका भाई जय भगवान मौके पर पहुंचा। उसने अपने घर की खिड़की से अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
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आवाज सुनकर उसका भतीजा रवि और कमल मौके पर आ गए थे। इसी दौरान जय भगवान ने घर से बाहर आकर अपनी बंदूक से रवि को गोली मार दी, जो उसके पेट में जा लगी। इसके बाद रवि खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया था।
कमल ने अपने भाई रवि को उठाने का प्रयास किया तो आरोपी राहुल ने कमल पर तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया था। शोर सुनकर उसकी मां शकुंतला देवी मौके पर आई तो जयभगवान ने उस पर भी फायर किया था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत राहुल और जय भगवान को नामजद किया था।
वहीं उपचार के दौरान रवि ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में 302 की धारा भी जोड़ दी थी। जांच के बाद पुलिस ने 19 सितंबर 2016 को राहुल और 22 सितंबर को जय भगवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उप जिला न्यायवादी सुरजीत कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी राहुल व जय भगवान को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।