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Kurukshetra: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को चार साल कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sat, 25 Nov 2023 08:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 25 Nov 2023 08:25 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

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Kurukshetra: Four years rigorous imprisonment to the person found guilty of drug possession
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ गांजा रखने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने चार साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि सात जुलाई 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-एक के उप निरीक्षक कर्ण सिंह की टीम अपराध तलाश के संबंध में गोल बैंक चौक पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संजय निवासी शोरगिर बस्ती को परशुराम चौक के पास से काबू किया था।
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राजपत्रित अधिकारी डीएसपी मुख्यालय राज सिंह के सामने आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से आठ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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आरोपी को अदालत में पेश कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 27 जुलाई 2018 को मामले का चालान तैयार कर न्यायालय में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 24 नवंबर को अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर पर उसे दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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