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कुरुक्षेत्र: नाबालिग दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद, घर में घुस नौ साल की मासूम से किया था दुष्कर्म

Sun, 01 Oct 2023 04:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 01 Oct 2023 04:56 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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Kurukshetra: Court sentences 20 years imprisonment to minor rapist
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झांसा क्षेत्र में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के नाबालिग दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। यह घटना तीन साल पहले की है।

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थाना झांसा में दर्ज शिकायत में कॉलोनी की रहने वाली महिला ने बताया था कि 29 सितंबर 2020 को उसकी बेटी नौ वर्ष की बेटी घर पर थी। शाम करीब चार बजे उनका पड़ोसी उनके घर में घुस आया था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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यह बात किसी को बताने पर आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर थाना झांसा में आईपीसी की धारा 452, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से बाल सुधार गृह भेज दिया था।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद सजा सुनाई।

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