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Haryana: पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, हत्या के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी
Wed, 01 May 2024 07:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 01 May 2024 07:35 PM IST
सार
सहयोगी को चार साल की कैद हुई है। शव नहर में फेंका था। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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court room
- फोटो : ANI
विस्तार
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रशांत कौशिक निवासी खैरी पर 42 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी प्रशांत कौशिक ने हत्या के बाद अपनी पत्नी नेहा का शव मधुबन के नजदीक नहर में फेंक दिया था। वहीं अदालत ने प्रशांत का साथ देने वाले दोषी संदीप कुमार निवासी सदरपुर जिला करनाल को चार साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना बाबैन में दो फरवरी 2021 को दर्ज शिकायत में प्रशांत कौशिक ने बताया था कि उसकी पत्नी नेहा विवाद के चलते पंचायत की सहमति से काफी दिनों बाद उसके घर आई थी। रात को उसकी पत्नी बगैर बताए कहीं चली गई थी।
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शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था, सीआईए-एक ने जांच करते हुए हत्या में शामिल आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी संदीप ने कबूल किया था कि प्रशांत कौशिक ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को जलाकर कार की डिग्गी में डालकर मधुबन के पास नहर में फेंक दिया था।
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पुलिस ने मामले में आईपीसी धारा 346 हटाकर धारा 182, 302, 201, 203 और 120 बी जोड़ दी थी। 22 फरवरी को पुलिस ने आरोपी प्रशांत कौशिक को गिरफ्तार कर लिया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रशांत कौशिक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद कठोर कारावास और 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं संदीप कुमार को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत चार साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।