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Haryana: नाबालिग के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 13 Mar 2024 09:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 13 Mar 2024 09:52 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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Haryana: 20 years imprisonment for raping a minor
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले नाबालिग के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रभाकर सिंह निवासी जरोआ जिला हरदोई यूपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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दोषी ने 13 साल के नाबालिग के साथ कई बार गलत काम किया था। थाना केयूके में 19 जनवरी 2021 को दर्ज शिकायत में शहरवासी व्यक्ति ने बताया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ प्रभाकर सिंह ने कई बार गलत काम किया था।
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आरोपी ने उसके बेटे का अश्लील वीडियो भी बना रखा था। उसे वीडियो वायरल करने और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। यह बात उसके बेटे ने उसे बताई थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रभाकर सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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