फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years imprisonment for 19 convicts of deadly attack in Kurukshetra of Haryana

कुरुक्षेत्र: जानलेवा हमले के 19 दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, पंचायती जमीन ठेके पर लेने की थी रंजिश

Sun, 13 Mar 2022 01:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 13 Mar 2022 01:01 AM IST
सार

दोषियों ने गांव में पंचायती जमीन ठेके पर लेने की रंजिश में हमला किया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
Five years imprisonment for 19 convicts of deadly attack in Kurukshetra of Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने के 19 दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने पंचायत से खेती के लिए जमीन ठेके पर ली थी। इसी रंजिश के चलते दोषियों ने शिकायतकर्ता सहित उसके हिस्सेदारों पर लाठी, डंडे व गंडासियों से जानलेवा हमला किया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर साढ़े नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन


जिला उप न्यायवादी राम निवास ने बताया कि छह नवंबर 2015 को बलजीत सिंह वासी गांव कराह साहिब ने थाना पिहोवा पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसने अपने गांव के बलवान, महिंद्र सिंह, कर्मवीर व मुखत्यार सिंह के साथ मिलकर गांव में पंचायती जमीन खेती करने के लिए छह महीने के ठेके पर ली थी। वह पांच नवंबर को सुबह साढ़े 10 बजे अपने हिस्सेदारों लाल सिंह, अवतार सिंह, सुरजीत सिंह, बलवान सिंह, करनैल सिंह, रघबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह व मुखपाल सिंह के साथ खेतों की सिंचाई करने के लिए जा रहा था। 
विज्ञापन


कर्मवीर के प्लॉट के पास भोला सिंह, कश्मीर सिंह, रणधीर सिंह, जयमल सिंह, प्रेम सिंह, जोरावर सिंह, नैब सिंह, बलबीर सिंह, सतनाम सिंह, मखतूल सिंह, जसवंत सिंह, लखविंद्र कौर, तलविंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, निशान सिंह, गुरनाम सिंह, धर्म सिंह, लखविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह वासी डेरा कुपिया प्लाट (कराह साहिब) ने जमीन ठेके पर लेने की रंजिश में लाठी, डंडे और गंडासी से जानलेवा हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग एकत्रित होने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथियों ने उन्हें पिहोवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां से चिकित्सकों ने उसे, लाल सिंह व अवतार सिंह की प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। यहां से लाल सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ का रेफर कर दिया था। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 323, 324, 341, 325, 307 व 407 के तहत मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपियों को अलग-अलग तारीख गिरफ्तार किया था। 


मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी भोला सिंह, कश्मीर सिंह, रणधीर सिंह, प्रेम सिंह, जोरावर सिंह, नैब सिंह, बलबीर सिंह, सतनाम सिंह, मखतूल सिंह, जसवंत सिंह, लखविंद्र कौर, कुलदीप सिंह, निशान सिंह, गुरनाम सिंह, धर्म सिंह, लखविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed