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सजा: छीना झपटी के दोषी को 10 साल कैद, तीन साल पहले दूधिया पर हमला कर छीने थे डेढ़ हजार रुपये व एटीएम

Tue, 16 Nov 2021 08:08 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 16 Nov 2021 08:08 PM IST
सार

दूधिया पर हमला करके छीना झपटी के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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Court sentenced 10 years imprisonment to the guilty of snatching in Kurukshetra
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में तीन साल पहले दूधिया पर हमला करके डेढ़ हजार रुपये व एटीएम छीनने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर दूधिया से मारपीट करके छीनाझपटी की घटना को अंजाम दिया था।
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जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में प्रवीन कुमार वासी न्यू मॉडल टाउन शाहाबाद ने बताया था कि वह दूध बेचने का काम करता है। 19 अगस्त को वह अपने घर से बाइक से एक चाय वाले को दूध देकर वापस घर आ रहा था।
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रात करीब साढ़े 10 बजे रात जब वह अमन ढाबे से करीब एक किलोमीटर शाहाबाद की तरफ सर्विस रोड पर पहुंचा तो उसके पीछे से आए कार चालक ने कार को उसकी बाइक के आगे लगा दिया था। इस कारण अचानक उसे अपनी बाइक को रोकना पड़ा था, जब तक वह कुछ समझता कार से चार युवक डंडे व तलवार लेकर नीचे उतरे और उसके पास आकर उससे मारपीट करने लगे।

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मारपीट के बाद उन्होंने उसकी जेब से डेढ़ हजार रुपये व एक एटीएम कार्ड छीन लिया था। इसके बाद चारों युवक कार समेत फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना शाहाबाद में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच करते हुए 22 अगस्त को एक आरोपी कर्ण शर्मा उर्फ सेठी वासी श्याम कॉलोनी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 16 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कर्ण शर्मा को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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