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हत्या के मामले में पांच आरोपी दोषी करार,आजीवन कारावास की सजा

Fri, 14 Jul 2017 12:04 AM IST
Updated Fri, 14 Jul 2017 12:04 AM IST
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हत्या के मामले में पांच आरोपी दोषी करार,आजीवन कारावास की सजा
हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद
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-8 अक्तूबर 2014 को गांव कनीपला में हुआ था लड़ाई झगड़ा
-लड़ाई झगड़े के दौरान सुखबीर सिंह के पेट में मारा था चाकू
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
हत्या के मामले में पांच दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है। यह जानकारी डिप्टी डीए एसके मित्तल ने दी।

मित्तल ने बताया कि 8 अक्तूबर 2014 को कर्मबीर पुत्र माईचंद वासी कनीपला ने थाना सदर थानेसर में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायतकर्ता अपने खेतों में काम के लिए जा रहा था तो रास्ते में शिकायतकर्ता की जिले सिंह के साथ गाली गलौच हो गई थी। इस वजह से जिले सिंह ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर लॉठी, हॉकी स्टिक और रॉड के साथ हमलाकर दिया। आरोप है कि अजमेर सिंह पुत्र राम किशन, जिले सिंह पुत्र रामकिशन, सुखा वासी बागडो, सुरेश वासी बागडो व अजमेर सिंह का दामाद वासी पटियाला और मलकीत उर्फ टींकू पुत्र जिले सिंह वासी रावल खेड़ा सहित अन्य 15/20 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के पिता और भाई पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान मलकीत सिंह उर्फ टींकू अपने हाथ में चाकू लिया हुआ था। उसने शिकायतकर्ता के भाई सुखबीर सिंह के पेट पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद चाकू को घुमा दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस हमले के बाद उसके भाई सुखबीर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों न्यायालय में पेश किया था। बताया गया है कि उपरोक्त मामला न्यायाधीश रमेश चंद्र की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों में अजमेर सिंह पुत्र राम किशन, जिले सिंह पुत्र रामकिशन, मलकीत उर्फ टींकू पुत्र जिले सिंह, सुरेश कुमार पुत्र राम चंद्र व मलकीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र देव सिंह को दोषी पाया। इस मामले सजा सुनाई गई है।
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