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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   20 years jail to convict of misdeed with a mentally retarded child in Kurukshetra

Kurukshetra: मंदबुद्धि बच्चे से कुकर्म में दोषी को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sun, 16 Apr 2023 06:26 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 16 Apr 2023 06:26 PM IST
सार

दोषी ने बच्चे को 10 रुपये का लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया था। जनवरी 2020 के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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20 years jail to convict of misdeed with a mentally retarded child in Kurukshetra
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले मंदबुद्धि बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सतबीर उर्फ सोनू पर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने बच्चे को 10 रुपये का लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया था।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका 15 साल का पोता मंदबुद्धि है। 27 जनवरी 2020 शाम करीब पांच बजे उसका पोता खेल रहा था।
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इसी दौरान गांव का ही सोनू उसके पोते को 10 रुपये का लालच देकर गांव की धर्मशाला में ले गया। यहां आरोपी ने उसके पोते के साथ कुकर्म किया। घर आने पर पोते ने सारी बात उसे बताई। इस संबंध में शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके 11 फरवरी को पुलिस ने आरोपी सतबीर को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सतबीर उर्फ सोनू को दोषी करार दिया। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


जुर्माना न भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 377 आईपीसी के तहत 10 साल की कैद व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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