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Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, ढाई साल पहले दर्ज हुआ था मामला

Mon, 08 May 2023 07:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 08 May 2023 07:35 PM IST
सार

दोषी हैप्पी निवासी शाहाबाद पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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20 years imprisonment to convict of rape a minor in Kurukshetra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ढाई साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सुनाई है। अदालत ने दोषी हैप्पी निवासी शाहाबाद पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शाहाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने 16 सितंबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पास चार बेटी और एक बेटा है। उसकी बड़ी बेटी साढ़े 15 साल की है। उनके घर पर हैप्पी का आना जाना था। 15 सितंबर की रात को हैप्पी उनके घर पर आया था।
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उसने सुबह देखा तो उसकी बड़ी बेटी घर पर नहीं थी। पता चला था कि हैप्पी उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ अपनी कार में ले गया था। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी हैप्पी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी हैप्पी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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