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2 19-42-02
Updated Wed, 24 Jan 2018 12:37 AM IST
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अफीम रखने के एक दोषी को दो साल और दूसरे को छह माह की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी सराय की अदालत ने 280 ग्राम अफीम रखने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को दो साल और 10 हजार रुपये जुर्माने और दूसरे को छह महीने की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 16 सितंबर 2015 को हवलदार सतीश कुमार, अरविंद्र कुमार सिपाही योगेश कुमार गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली की एक ईनोवा गाड़ी में नशीला पदार्थ है। वह कुछ देर बाद पिहोवा की तरफ से आएगी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ईनोवा को चेक किया तो उसमें से 280 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसमें सवार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह उर्फ पिका वासी मेहली जिला नवांशहर और सुनीलदत्त निवासी गांव गौरावर जिला जालंधर, पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी सराय की अदालत ने 280 ग्राम अफीम रखने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक आरोपी को दो साल और 10 हजार रुपये जुर्माने और दूसरे को छह महीने की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 16 सितंबर 2015 को हवलदार सतीश कुमार, अरविंद्र कुमार सिपाही योगेश कुमार गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली की एक ईनोवा गाड़ी में नशीला पदार्थ है। वह कुछ देर बाद पिहोवा की तरफ से आएगी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ईनोवा को चेक किया तो उसमें से 280 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसमें सवार आरोपियों की पहचान अवतार सिंह उर्फ पिका वासी मेहली जिला नवांशहर और सुनीलदत्त निवासी गांव गौरावर जिला जालंधर, पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था।