फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   हथियारों के बल पर राहगीरों को लूटने के मामले में दो को सात-सात साल की सजा

हथियारों के बल पर राहगीरों को लूटने के मामले में दो को सात-सात साल की सजा

Sat, 20 Oct 2018 12:01 AM IST
Updated Sat, 20 Oct 2018 12:01 AM IST
विज्ञापन
हथियारों के बल पर राहगीरों को लूटने के मामले में दो को सात-सात साल की सजा
हथियारों के बल पर राहगीरों को लूटने के मामलेे में दो को सात-सात साल की सजा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। मई 2017 में थाना केयूके एरिया में हथियारों के बल पर राहगीरों को लूटने के प्रयास में दो को सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य को तीन साल की कैद एवं तीन हजार रुपये की सजा सुनाई गई।

डीएसपी गुरमेल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में थाना केयूके क्षेत्र में रात के समय राहगीरों के साथ छीनाझपटी की वारदातें होने लगी थी। कहा कि एक मई की रात को सीआईए-2 एसआई सीता राम की टीम पिहोवा रोड पर तारामंडल निकट पर गश्त पर थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मुकेश वासी शक्ति नगर कैथल और राजेंद्र वासी ग्योंग कैथल पिस्तौल की नोक पर आने-जाने वालों को लूटने की वारदात करते हैं, जोकि ज्योतिसर से डांड रोड पर खड़े हैं। सूचना पर योजनाबद्घ तरीके से मुख्य सिपाही नरेश को सादी वर्दी में बाइक से उक्त रोड पर भेजा गया, जिसके इशारे पर दोनों आरोपियों को मौके से काबू कर लिया। उनकी तलाशी लेने पर राजेंद्र की जेब से एक पिस्तौल मैगजीन सहित मिली। उसमें चार रोंद एवं मुकेश की जेब से देसी कट्टा एवं दो रौंद मिले। पूछताछ में राजेंद्र ने बताया कि वह पिस्तौल साथी आदर्श वासी नीलोखेड़ी से लेकर आया था, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। नियमित सुनवाई अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत में चली। जिला उप न्यायवादी जसबीर सिंह ढांडा ने तथ्यों की पैरवी की तथा आरोपियों के वक्ताओं की बहस के बाद न्यायाधीश ने राजेंद्र एवं मुकेश को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 1-1 साल की अतिरिक्त सजा होगी। आदर्श को तीन साल की कैद एवं तीन हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed