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बेटी की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2020 12:09 AM IST
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करीब 13 माह पहले बेटी को गोली मारकर हत्या मामले में पिता को अदालत ने दोषी करार दिया। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी गोपाल कुमार ने दी।
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उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर 2018 में सेक्टर 4 वासी रवि मैहला पुत्र रामेश्वर दास ने शिकायत की थी कि मोहन नगर में रह रहे उसके बड़े भाई राजीव के साथ उसने सांझे में रैनबो इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस ज्योतिनगर में की थी। दोपहर में फोन पर भाई राजीव ने कहा कि पुत्री रूबल को गोली लग गई है। जिस पर वह भाई के मकान पर पहुंचा तो राजीव घर पर नहीं मिला। भतीजी रूबल अपने कमरे में फर्श पर पड़ी थी। गोली लगने के कारण रूबल लहूलुहान थी। इसी कमरे में भाभी राजबाला भी अचेत अवस्था में पड़ी थी। वह रूबल को इलाज के लिए अस्पताल ले गया था, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। राजीव की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियों से रूबल की मौत हुई थी। इस मामले में थाना शहर थानेसर प्रभारी प्रतीक दलबल सहित मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल को मुआयना करते हुए मृतका के शव का एलएनजेपी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में भादंसं धारा 302, 25-54-59 के तहत पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बेटी के हत्यारे पिता राजीव को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद की अदालत में चल रही थी। अदालत ने अधिवक्ताओं की जिरह सुनते हुए बेटी के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। हत्यारे पिता को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया है।
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