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छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की कैद
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छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद
दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जुर्माना राशि न भरने पर काटनी होगी 6 माह की अतिरिक्त जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। इंटरमीडिए की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 8 पोक्सो एक्ट के तहत चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने 12 पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें भी जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने सुनाया है।
सहायक उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 16 नवंबर 2018 को जिला अंबाला के एक गांव निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा ने महिला पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया था कि पिछले कई दिनों से शाहाबाद क्षेत्र के गांव लंडा निवासी हरदीप पुत्र होशियार सिंह उसके साथ छेड़छाड़ करता है। बताया था कि वह ट्यूशन पर पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान उक्त युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां नियमित सुनवाई के दौरान न्यायाधीश लाल चंद ने हरदीप को दोषी करार देते हुए 8 पोक्सो एक्ट में 4 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा और 12 पोस्को एक्ट के तहत 2 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जुर्माना राशि न भरने पर काटनी होगी 6 माह की अतिरिक्त जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। इंटरमीडिए की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 8 पोक्सो एक्ट के तहत चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने 12 पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें भी जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने सुनाया है।
सहायक उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 16 नवंबर 2018 को जिला अंबाला के एक गांव निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा ने महिला पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया था कि पिछले कई दिनों से शाहाबाद क्षेत्र के गांव लंडा निवासी हरदीप पुत्र होशियार सिंह उसके साथ छेड़छाड़ करता है। बताया था कि वह ट्यूशन पर पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान उक्त युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां नियमित सुनवाई के दौरान न्यायाधीश लाल चंद ने हरदीप को दोषी करार देते हुए 8 पोक्सो एक्ट में 4 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा और 12 पोस्को एक्ट के तहत 2 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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