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छीना झपटी के मामले में एक को सुनाई एक साल की कैद व जुर्माने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2020 02:57 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने छीना झपटी के मामले में सुखचैन सिंह वासी केसरी जिला अंबाला को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये जानकारी सहायक जिला उप न्यायवादी धर्म चंद ने दी।
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उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2019 को अंत राम पुत्र उजलराम वासी गांव कल्याणा थाना शाहबाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने गांव कल्याणा से पैसे निकलवाने के लिए शाहबाद आया था। उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाहबाद के एटीएम से 40 हजार रुपये अपने लड़के लक्ष्मण दास के खाता से निकलवाए। वह पैसे निकालने के बाद गांव कल्याणा जाने केलिए बराडा रोड शाहबाद पर आ गया था। उसने गांव वापिस जाने के लिए मोटर साइकिल सवार से लिफ्ट मांगी। मोटरसाइकिल सवार दो युवक उसको कहने लगे की हमने भी उसी साइड जाना है। जब वह उनके साथ रेलवे फाटक जैनपुर केपास बनी रेलवे की पुली के पास पहुंचे तो आरोपियों ने मोटरसाइकिल को रोक लिया। आरोपियों ने उससे पैसे व एटीएम छीन लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद सुखचैन सिंह वासी केसरी जिला अंबाला व लखविंद्र सिंह वासी दुबली जिला अंबाला को गिरफ्तार कर उनके कब्जा से छिनने हुए 30 हजार रुपये वा एटीएम कार्ड बरामद करके न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने मामले में दोनों पक्षों की जिरह सुनने के उपरांत छीना झपटी के माल रखने के आरोप में सुखचैन सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी लखविंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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