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मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल का शुभारंभ
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना पोर्टल की शुरूआत की है। योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया 26 से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान होने पर 50 प्रतिशत की दर से सब्जियों व मसालों के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा व फलों के लिए 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान होने पर सब्जियों व मसालों के लिए 22500 रुपये व फलों के लिए 30 हजार रुपये रखा गया है। इसके साथ ही 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर सब्जियों व मसालों के लिए 30 हजार रुपये तथा फलों के लिए 40 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी।
सरकार ने इस योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया है, जिसमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 5 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची) शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत पंजीकृत होंगे। सरकार ने इस योजना में ओलावृष्टि, तापमान, पाला, बाढ़, बादल फटना, नहर, ड्रेन का टूटना, जलभराव, आंधी तूफान व आग को कारण माना गया है।
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योजना के तहत आश्वस्त राशि सब्जियों व फसलों के लिए 30 हजार व फलों के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ होगी। किसान का योगदान व हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा, जोकि सब्जियों में राशि 750 रुपये व फलों में राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ होगी। उन्होंने बताया कि योजना की निगरानी समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
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कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना पोर्टल की शुरूआत की है। योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया 26 से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान होने पर 50 प्रतिशत की दर से सब्जियों व मसालों के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा व फलों के लिए 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान होने पर सब्जियों व मसालों के लिए 22500 रुपये व फलों के लिए 30 हजार रुपये रखा गया है। इसके साथ ही 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर सब्जियों व मसालों के लिए 30 हजार रुपये तथा फलों के लिए 40 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी।
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सरकार ने इस योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया है, जिसमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 5 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची) शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत पंजीकृत होंगे। सरकार ने इस योजना में ओलावृष्टि, तापमान, पाला, बाढ़, बादल फटना, नहर, ड्रेन का टूटना, जलभराव, आंधी तूफान व आग को कारण माना गया है।
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योजना के तहत आश्वस्त राशि सब्जियों व फसलों के लिए 30 हजार व फलों के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ होगी। किसान का योगदान व हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा, जोकि सब्जियों में राशि 750 रुपये व फलों में राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ होगी। उन्होंने बताया कि योजना की निगरानी समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।