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बहन की हत्या करने के दोषी भाई को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 01:33 AM IST
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Brother convicted of killing sister gets life imprisonment, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले बहन की हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। तलाक का केस चलने के कारण महिला अपने मायके में ही रहती थी। अक्सर बहन-भाई के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े के चलते दोषी ने अपनी बहन की गला घोटकर हत्या कर दी थी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 30 अक्तूबर 2019 को कृष्ण लाल वासी धोबी मोहल्ला ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी हिमानी ने करीब तीन साल पहले रजत कवात्रा वासी मसीता हाउस थानेसर के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी से उसकी बेटी के पास एक दो साल का बेटा निकुंज है। बेटे को जन्म देने के बाद उसकी बेटी और दामाद के बीच मनमुटाव हो गया था तथा दोनों ने सहमति से अदालत में तलाक का केस डाला था।
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वह 29 अक्तूबर को सुबह 7 बजे अपने घर से अपनी चाय की दुकान सेक्टर-17 आ गया था। घर पर उसका बेटा राकेश और बेटी हिमानी थी। उसकी पुत्रवधू अपने मायके गई थी। उसने करीब सवा 10 बजे अपनी बेटी हिमानी को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया था। कुछ देर बाद उसकी पुत्रवधू अपने मायके से उसकी चाय की दुकान पर आई और अपने कोचिंग सेंटर चली गई थी। दोपहर को वह घर आया तो उसकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी।
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उसने उसको उठाना चाहा तो वह नहीं उठी, तब उसने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि उसके नाक से खून बह रहा था। उसके गले पर गला घोंटने के निशान थे। दाहिनी बाजू पर कट का निशान था और तकिए व बेड सीट पर भी खून लगा हुआथा। अलमारी से सोने के जेवरात व नकदी 16000 रुपये भी गायब थे। शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने तीन नवंबर को आरोपी राकेश को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राकेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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