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Kurukshetra News: सीआईए स्टॉफ बनकर ट्रक चालक का अपहरण व हमले के आरोपी बोका को मिली जमानत
Sat, 20 Dec 2025 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:47 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। सत्र व जिला जज दिनेश कुमार मित्तल ने लाडवा थाने में दर्ज मारपीट, अपहरण के प्रयास व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में बन गांव के रहने वाले आरोपी अजय उर्फ बोका को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला 27 अक्टूबर का है, जब अनाज मंडी लाडवा में ट्रक चालक गुरदीप सिंह पर कथित रूप से तीन युवकों ने हमला किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी कार से आए, खुद को सीआईए स्टाफ बताया, मोबाइल छीना और उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर एक आरोपी ने लोहे की फावड़े से उसके दाहिने पैर व सिर पर वार किए, जिससे फ्रैक्चर हो गया। हमलावरों में रोहित उर्फ रोड़ा व अजय उर्फ बोका का नाम लिया गया था।
आरोपी अजय की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई स्पष्ट रोल नहीं है, वह केवल कार में बैठा था और कोई चोट नहीं पहुंचाई। कोई रिकवरी भी उससे नहीं हुई। जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश हो गया है। आरोपी 29 अक्टूबर से हिरासत में है।
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अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता आरोपी को पहले से नहीं जानता और नाम उसने दूसरों के बताने पर लिया। आरोपी का कोई विशिष्ट रोल साबित नहीं हुआ। लंबी हिरासत व ट्रायल में समय लगने के आधार पर जमानत मंजूर की गई।
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कुरुक्षेत्र। सत्र व जिला जज दिनेश कुमार मित्तल ने लाडवा थाने में दर्ज मारपीट, अपहरण के प्रयास व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में बन गांव के रहने वाले आरोपी अजय उर्फ बोका को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला 27 अक्टूबर का है, जब अनाज मंडी लाडवा में ट्रक चालक गुरदीप सिंह पर कथित रूप से तीन युवकों ने हमला किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी कार से आए, खुद को सीआईए स्टाफ बताया, मोबाइल छीना और उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर एक आरोपी ने लोहे की फावड़े से उसके दाहिने पैर व सिर पर वार किए, जिससे फ्रैक्चर हो गया। हमलावरों में रोहित उर्फ रोड़ा व अजय उर्फ बोका का नाम लिया गया था।
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आरोपी अजय की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई स्पष्ट रोल नहीं है, वह केवल कार में बैठा था और कोई चोट नहीं पहुंचाई। कोई रिकवरी भी उससे नहीं हुई। जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश हो गया है। आरोपी 29 अक्टूबर से हिरासत में है।
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अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता आरोपी को पहले से नहीं जानता और नाम उसने दूसरों के बताने पर लिया। आरोपी का कोई विशिष्ट रोल साबित नहीं हुआ। लंबी हिरासत व ट्रायल में समय लगने के आधार पर जमानत मंजूर की गई।