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Kurukshetra News: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को पांच साल कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 01:20 AM IST
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Accused of molesting a minor girl gets five years imprisonment
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी आर्यन निवासी कुरुक्षेत्र को दोषी ठहराते हुए पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि 5 सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 17 साल की लड़की है। उसके स्कूल आते-जाते समय एक लड़का काफी समय से परेशान कर रहा है जिसकी वजह से वह ठीक से स्कूल नहीं जा पा रही है। वह लड़का उसको काफी डराता-धमकाता है और किसी को कुछ बताने पर जिंदगी खराब कर देने की धमकी देता है। इस वजह से उसकी लड़की शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान रहती है। शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने अब आरोपी आर्यन को दोषी करार देते हुए 10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 354 के तहत चार साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा व आईपीसी की धारा 506 के तहत एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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