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Kurukshetra News: हत्या के प्रयास के दोषी को 7 साल का कारावास
Sat, 07 Mar 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 07 Mar 2026 03:17 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या का प्रयास मामले में दोषी करनाल के रायसन गांव अमित को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
इस मामले में 27 जुलाई 2023 को पुलिस को झगड़े में युवक को चोट लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। जहां नीरज चंचल वासी पीपली ने बताया कि उसके भतीजे इस्माईल ने बताया कि कि 26 जुलाई 2023 को शाम के समय ताऊ देवी लाल पार्क में घूमने गया था। पार्क में देव वासी समाना, अमित वासी रायसन जिला करनाल व अन्य युवकों ने उसकी पिटाई की और उस पर चाकुओं से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद उसने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संवाद
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इस मामले में 27 जुलाई 2023 को पुलिस को झगड़े में युवक को चोट लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। जहां नीरज चंचल वासी पीपली ने बताया कि उसके भतीजे इस्माईल ने बताया कि कि 26 जुलाई 2023 को शाम के समय ताऊ देवी लाल पार्क में घूमने गया था। पार्क में देव वासी समाना, अमित वासी रायसन जिला करनाल व अन्य युवकों ने उसकी पिटाई की और उस पर चाकुओं से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद उसने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संवाद
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