फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   7 year sentence for obscence act

बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले ऑटो चालक को सुनाई सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 12:37 AM IST
विज्ञापन
7 year sentence for obscence act
दो साल पहले पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले ऑटो चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 16 मार्च 2019 को थाना पिहोवा के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि उसने अपनी पांच साल की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो लगाया हुआ था। ऑटो चालक बलबीर सिंह वासी मोड प्लाटजुरासी कलां आते-जाते उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता था। उसकी इन हरकतों के बारे में उसकी बेटी ने घर आकर बताया तो पुलिस ने शिकायत पर दुष्कर्म का प्रयास व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 18 मार्च 2019 को आरोपी को गिरफ्तार करके 22 अप्रैल को आरोपी को न्यायालय में पेश किया। नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाह व सबूत के आधार पर आरोपी बलबीर सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed