फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   5 years imprisonment to the accused of snatching mobile phone

Kurukshetra News: मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद

Sun, 03 Aug 2025 03:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sun, 03 Aug 2025 03:22 AM IST
विज्ञापन
5 years imprisonment to the accused of snatching mobile phone
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोबाइल छीनने के दोषी पीएनबी काॅलोनी निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन


दो फरवरी 2024 को सेक्टर तीन के रहने वाले बलदेव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम को सैर करने के लिए निकले थे। जब वह सैर करते हुए घर से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनाई करते हुए गुरप्रीत को दोषी करार दिया गया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत एक साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed