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Kurukshetra News: मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद
Sun, 03 Aug 2025 03:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sun, 03 Aug 2025 03:22 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोबाइल छीनने के दोषी पीएनबी काॅलोनी निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
दो फरवरी 2024 को सेक्टर तीन के रहने वाले बलदेव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम को सैर करने के लिए निकले थे। जब वह सैर करते हुए घर से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनाई करते हुए गुरप्रीत को दोषी करार दिया गया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत एक साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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दो फरवरी 2024 को सेक्टर तीन के रहने वाले बलदेव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम को सैर करने के लिए निकले थे। जब वह सैर करते हुए घर से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनाई करते हुए गुरप्रीत को दोषी करार दिया गया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत पांच साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत एक साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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