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000चोरी के आरोपी को दर्ज एक मामले में 5 वर्ष की कैद 0000
Updated Thu, 15 Jun 2017 12:12 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
रेलवे स्टेशन पर पर्स चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने दिये। गौरतलब है कि थानेसर गांधीनगर गली नंबर 8 वासी कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी के खिलाफ जीआरपी कुरुक्षेत्र ने 2016 में मामला दर्ज किया था। यह जानकारी डिप्टी डीए मेनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2016 को सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह ने अपनी टीम के साथ चेकिंग के लिए रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर मौजूद थे। इसी दौरान एक शिकायतकर्ता ने कुलदीप उर्फ जिप्पी को पुलिस टीम के पास पेश किया और बताया कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी ने उसका पर्स चोरी किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पर्स बरामद किया था और चोरी का एक मामला थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र मे दर्ज करवाया था। इस संबंध में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी को 5 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कुरुक्षेत्र।
रेलवे स्टेशन पर पर्स चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने दिये। गौरतलब है कि थानेसर गांधीनगर गली नंबर 8 वासी कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी के खिलाफ जीआरपी कुरुक्षेत्र ने 2016 में मामला दर्ज किया था। यह जानकारी डिप्टी डीए मेनपाल ने दी। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2016 को सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह ने अपनी टीम के साथ चेकिंग के लिए रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर मौजूद थे। इसी दौरान एक शिकायतकर्ता ने कुलदीप उर्फ जिप्पी को पुलिस टीम के पास पेश किया और बताया कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी ने उसका पर्स चोरी किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पर्स बरामद किया था और चोरी का एक मामला थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र मे दर्ज करवाया था। इस संबंध में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ जिप्पी को 5 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।