{"_id":"6a8f53cfca601b5e2e0d64e2","slug":"41-lakh-rupees-compensation-to-the-two-and-a-half-year-old-child-injured-in-the-accident-kurukshetra-news-c-45-1-kur1011-160115-2026-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: हादसे में घायल ढाई साल के बच्चे को 41 लाख रुपये मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: हादसे में घायल ढाई साल के बच्चे को 41 लाख रुपये मुआवजा
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मोटर वाहन दुर्घटना में घायल ढाई साल के बच्चे को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने बच्चे के पक्ष में 41 लाख रुपये मुआवजे का अवार्ड पारित किया है। पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार ने बीमा कंपनी को यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया।
अभिनव वर्मा के पिता मुकेश कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 और 140 के तहत दावा दायर किया था। यह दावा दिल्ली नंबर की कार से हुई सड़क दुर्घटना में लगी चोट के लिए था। मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकारों में समझौता हो गया। 25 अगस्त को दावेदार और बीमा कंपनी के वकीलों ने संयुक्त बयान दर्ज कराए। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने 41 लाख रुपये को अंतिम मुआवजा मानते हुए अवार्ड पारित किया। बीमा कंपनी को दो महीने के भीतर यह रकम जमा करनी होगी।
मुआवजे की शर्तें
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी दो महीने में राशि जमा नहीं करती है। तो दावेदार को दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। अभिनव नाबालिग है, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि उसके नाम पर सावधि जमा में निवेश की जाएगी। यह रकम उसके बालिग होने तक सुरक्षित रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभिनव वर्मा के पिता मुकेश कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 और 140 के तहत दावा दायर किया था। यह दावा दिल्ली नंबर की कार से हुई सड़क दुर्घटना में लगी चोट के लिए था। मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकारों में समझौता हो गया। 25 अगस्त को दावेदार और बीमा कंपनी के वकीलों ने संयुक्त बयान दर्ज कराए। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने 41 लाख रुपये को अंतिम मुआवजा मानते हुए अवार्ड पारित किया। बीमा कंपनी को दो महीने के भीतर यह रकम जमा करनी होगी।
विज्ञापन
मुआवजे की शर्तें
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी दो महीने में राशि जमा नहीं करती है। तो दावेदार को दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। अभिनव नाबालिग है, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि उसके नाम पर सावधि जमा में निवेश की जाएगी। यह रकम उसके बालिग होने तक सुरक्षित रहेगी।
विज्ञापन