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केयू के 400 कर्मचारी 3600 ग्रेड पे बहाली लाभ से वंचित : सचदेवा
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कुरुक्षेत्र। गैर-याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, महानिदेशक उच्चतर शिक्षा पंचकूला, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुलसचिव को लीगल नोटिस जारी किया गया। केयू से सेवानिवृत सहायक कुलसचिव दविंदर सचदेवा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 400 कर्मचारी 3600 पे ग्रेड के लाभ से वंचित हैं जिससे इन कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि सरकार केवल याचिकाकर्ताओं को ही यह लाभ दे रही है और इसी भेदभाव के कारण ही नोटिस जारी किया गया है। इसमें मांग की गई है कि हाईकोर्ट के 15 जुलाई 2019 के फैसले के तहत 3600 ग्रेड पे बहाली का लाभ सभी प्रभावित विश्वविद्यालय सहायकों को दिया जाए, न कि केवल याचिकाकर्ताओं को। यह समान पद-समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने 13 जनवरी को पत्र भेजकर प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों से ग्रेड पे 3600 बहाल करने पर आने वाले वित्तीय भार का ब्योरा मांगा था। परंतु सरकार ने जानबूझ कर 20 मार्च भेदभाव पूर्ण निर्देश जारी कर केवल याचिकाकर्ता कर्मचारियों को ही ग्रेड पे 3600 का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया।
प्रदेश सरकार तुरंत सभी पात्र विश्वविद्यालय सहायकों को 3600 ग्रेड पे के हिसाब से पुनर्निर्धारित कर एरियर सहित भुगतान के लिए कुलसचिव, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जरूरी हिदायत जारी करे, अन्यथा अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने 13 जनवरी को पत्र भेजकर प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों से ग्रेड पे 3600 बहाल करने पर आने वाले वित्तीय भार का ब्योरा मांगा था। परंतु सरकार ने जानबूझ कर 20 मार्च भेदभाव पूर्ण निर्देश जारी कर केवल याचिकाकर्ता कर्मचारियों को ही ग्रेड पे 3600 का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया।
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प्रदेश सरकार तुरंत सभी पात्र विश्वविद्यालय सहायकों को 3600 ग्रेड पे के हिसाब से पुनर्निर्धारित कर एरियर सहित भुगतान के लिए कुलसचिव, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जरूरी हिदायत जारी करे, अन्यथा अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
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