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Kurukshetra News: नकली बीज बेचने पर 1.61 लाख का जुर्माना
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कुरुक्षेत्र। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नकली सूरजमुखी बीज बेचने के मामले में लाडवा की बीज बेचने वाली फर्म और बनाने वाली कंपनी को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता करनैल सिंह को 1,61,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। प्रहलादपुर गांव निवासी करनैल सिंह ने 2 मार्च 2022 को एक बीज भंडार से 8100 रुपये में सूरजमुखी के तीन बैग खरीदे थे। विक्रेता ने दावा किया था कि बीज उच्च गुणवत्ता के हैं और अच्छी उपज देंगे।
हालांकि तीन एकड़ में बोए गए बीज नकली निकले जिससे फसल को 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ। कृषि विभाग की संयुक्त समिति ने 27 मई 2022 को निरीक्षण के बाद इसकी पुष्टि की। करनैल ने विक्रेता से संपर्क किया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आयोग ने पाया कि बीज भंडार और कंपनी ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया। कंपनी ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया जिसके चलते उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई।
आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से एक लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित व 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और 11 हजार रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
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साथ ही आयोग ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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हालांकि तीन एकड़ में बोए गए बीज नकली निकले जिससे फसल को 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ। कृषि विभाग की संयुक्त समिति ने 27 मई 2022 को निरीक्षण के बाद इसकी पुष्टि की। करनैल ने विक्रेता से संपर्क किया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आयोग ने पाया कि बीज भंडार और कंपनी ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया। कंपनी ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया जिसके चलते उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई।
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आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से एक लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित व 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और 11 हजार रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
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साथ ही आयोग ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।