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Kurukshetra News: नशीली गोलियां रखने के दोषी को 15 वर्ष का कारावास
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एनडीपीएस कोर्ट) ने नशीली गोलियां रखने के मामले में चम्मू कलां गांव के रहने वाले दोषी तख्त सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
19 मार्च 2022 को एंटी नारकोटिक सेल के उप-निरीक्षक धर्मबीर सिंह की टीम अपराध तलाशी के लिए जीटी रोड सरस्वती पुल पीपली पर तैनात थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पीपली चौक से तख्त सिंह को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसकी तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1740 नशीली गोलियां (वजन 208.8 ग्राम) बरामद की गईं। इसके खिलाफ थाना सदर थानेसर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को अदालत में पेश किया गया और मामले का चालान प्रस्तुत किया गया। वीरवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर तख्त सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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19 मार्च 2022 को एंटी नारकोटिक सेल के उप-निरीक्षक धर्मबीर सिंह की टीम अपराध तलाशी के लिए जीटी रोड सरस्वती पुल पीपली पर तैनात थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पीपली चौक से तख्त सिंह को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसकी तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1740 नशीली गोलियां (वजन 208.8 ग्राम) बरामद की गईं। इसके खिलाफ थाना सदर थानेसर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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आरोपी को अदालत में पेश किया गया और मामले का चालान प्रस्तुत किया गया। वीरवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर तख्त सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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