{"_id":"67c3704439ff80607708c81e","slug":"there-will-be-a-ban-on-the-smooth-movement-of-vehicles-today-karnal-news-c-18-knl1008-592376-2025-03-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: वाहनों के निर्बाध संचालन पर आज रहेगा प्रतिबंधध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: वाहनों के निर्बाध संचालन पर आज रहेगा प्रतिबंधध
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम, असंध नपा अध्यक्ष उप-चुनाव, इंद्री, तरावड़ी व नीलोखेड़ी में रविवार को होने वाले चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन वाहनों के निर्बाध संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। हालांकि ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे। मतदान के दौरान वाहनों के आवागमन पर निगरानी रहेगी। तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी।
मतदान के दिन हर उम्मीदवार संबंधित नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग कर सकता है। उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता को भी संबंधित क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को वाहन में बैठने की अनुमति नहीं होगी। शांति व्यवस्था के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
दूसरी ओर सभी मतदान और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर का प्रयोग तक नहीं किया जा सकता। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर दूर वाहन खड़ा करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित खबरें पेज-2
विज्ञापन
विज्ञापन
करनाल। नगर निगम, असंध नपा अध्यक्ष उप-चुनाव, इंद्री, तरावड़ी व नीलोखेड़ी में रविवार को होने वाले चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन वाहनों के निर्बाध संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। हालांकि ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे। मतदान के दौरान वाहनों के आवागमन पर निगरानी रहेगी। तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी।
मतदान के दिन हर उम्मीदवार संबंधित नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग कर सकता है। उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता को भी संबंधित क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को वाहन में बैठने की अनुमति नहीं होगी। शांति व्यवस्था के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
विज्ञापन
दूसरी ओर सभी मतदान और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर का प्रयोग तक नहीं किया जा सकता। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर दूर वाहन खड़ा करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित खबरें पेज-2
विज्ञापन