फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   The store will have to pay a fine of Rs 5,000 along with replacing the torn T-shirt.

Karnal News: फटी टी-शर्ट बदलने के साथ स्टोर को देना होगा पांच हजार का हर्जाना

Wed, 25 Feb 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Wed, 25 Feb 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
The store will have to pay a fine of Rs 5,000 along with replacing the torn T-shirt.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


करनाल। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्टोर ट्रेंड्स को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। आयोग ने स्टोर को आदेश दिया है कि वह न केवल खराब टी-शर्ट के 398 रुपये वापस करे, बल्कि उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये का मुआवजा भी दे।
करनाल के मिट्ठन मोहल्ला निवासी अधिवक्ता संजीव कपूर ने 20 मार्च, 2025 को कुंजपुरा रोड स्थित ट्रेंड्स स्टोर से अपने और बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। कुल बिल 1195 रुपये था। खरीदारी के समय जब उन्होंने कपड़े चेक करने चाहे, तो स्टोर के कर्मचारी ने आश्वासन दिया कि यदि कोई समस्या निकली तो कपड़ों को बदल दिया जाएगा। संजीव कपूर ने घर जाकर कपड़े चेक किए तो 199-199 रुपये में खरीदी हुईं दो टी शर्ट में छेद थे और फटी हुई थीं। संजीव कपूर उसी दिन कपड़ों को लेकर शिकायत करने स्टोर पर पहुंचे, तो कर्मचारियों ने टी-शर्ट बदलने से इनकार कर दिया। हालांकि स्टोर की रिटर्न पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी सामान 30 दिनों के भीतर बदलने का प्रावधान है।
विज्ञापन

उपभोक्ता आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्षी पक्ष स्टोर को नोटिस जारी किए। बार-बार बुलाने के बावजूद स्टोर की ओर से कोई भी प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इस पर आयोग ने स्टोर के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू की। संजीव कपूर ने आयोग के समक्ष सबूत के तौर पर टैक्स इनवॉइस, रिटर्न पॉलिसी की कॉपी, कपड़ों के टैग और फटी हुई टी-शर्ट की तस्वीरें पेश कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्टोर ने अपनी ही पॉलिसी का पालन नहीं किया : आयोग
आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह और सदस्य नीरू अग्रवाल व सर्वजीत कौर की पीठ ने माना कि स्टोर ने अपनी ही पॉलिसी का पालन न करके उपभोक्ता को परेशान किया है। आयोग ने स्टोर को निर्देश दिया गया कि वह या तो टी-शर्ट बदले या उपभोक्ता को टी-शर्ट की कीमत 398 रुपये वापस करे। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च की भरपाई के लिए स्टोर को 5000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed