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Karnal News: नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए दोषी को 15 साल कैद, एक लाख का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। साढ़े पांच साल पहले नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी मानते हुए अदालत ने 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी इरफान निवासी लाडवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि थाना लाडवा पुलिस 18 जून 2018 को लाडवा की अनाज मंडी के पास गश्त कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने शक के आधार पर रादौर की तरफ से पैदल आ रहे इरफान को काबू कर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से अलग-अलग कंपनी की 1725 नशीली गोलियां बरामद हुई थीं।
जांच के बाद ड्रग इंस्पेक्टर रितु मेहला ने बरामद गोलियों को नशीली व प्रतिबंधित बताया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना लाडवा में मामला दर्ज किया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने इरफान को दोषी मानते हुए 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कुरुक्षेत्र। साढ़े पांच साल पहले नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी मानते हुए अदालत ने 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी इरफान निवासी लाडवा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि थाना लाडवा पुलिस 18 जून 2018 को लाडवा की अनाज मंडी के पास गश्त कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने शक के आधार पर रादौर की तरफ से पैदल आ रहे इरफान को काबू कर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से अलग-अलग कंपनी की 1725 नशीली गोलियां बरामद हुई थीं।
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जांच के बाद ड्रग इंस्पेक्टर रितु मेहला ने बरामद गोलियों को नशीली व प्रतिबंधित बताया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना लाडवा में मामला दर्ज किया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने इरफान को दोषी मानते हुए 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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