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Karnal News: निगम 26 दिन में वसूलेगा पांच करोड़ रुपये संपत्ति कर
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नगर निगम में बैठक को संबोधित करती नगर निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा। प्रवक्ता निगम
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। वर्षों से लंबित संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम सख्ती करेगा। निगम की ओर से दिसंबर माह में पांच करोड़ रुपये के संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य रखा है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा का कहना है कि जिन बकायेदारों को कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, उनकी संपत्ति को पहले सील किया जाएगा। अन्य बकायेदारों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। कर जमा नहीं कराते तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
कर वसूली को लेकर आयुक्त ने संपत्ति कर शाखा के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये से ऊपर के बकाया कर वाले 63 संपत्ति मालिक हैं, इन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं, यह सभी वाणिज्यिक संपत्तियां हैं। अब इन्हें दूसरा नोटिस भेजकर संपत्ति कर भरने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। अगर वे इस अवधि में कर जमा नहीं करवाते तो उनके अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त ने सभी बकायेदारों से अपील करते कहा है कि वह शीघ्र अति शीघ्र बकाया संपत्ति कर व दुकानों का किराया, नगर निगम के खजाने में जमा करवा दें। अन्यथा नगर निगम द्वारा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अगले वित्त वर्ष में ब्याज जुडऩे से बकाया राशि में ओर इजाफा होगा। बैठक में उप निगम आयुक्त अभय सिंह, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह तथा पूर्व सीएमजीजीए करण शर्मा भी मौजूद रहे।
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किराया दुकानदारों से की 55 लाख रुपये की रिकवरी
निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि नगर निगम की दुकानों से किराये की रिकवरी भी की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 55 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें बकाया व ब्याज राशि शामिल है। खास बात यह है कि इसमें से 25 लाख रुपये की वसूली माह नवंबर में ही की गई है। दुकानों का समय पर किराया न भरने के चलते शेष 22 किराएदारों को नोटिस वितरित किए जाएंगे। इन पर करीब 15 लाख रुपये किराया बकाया है। इनकी सूची तैयार कर ली गई है, जल्द ही नोटिस देंगे।
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करनाल। वर्षों से लंबित संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम सख्ती करेगा। निगम की ओर से दिसंबर माह में पांच करोड़ रुपये के संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य रखा है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा का कहना है कि जिन बकायेदारों को कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, उनकी संपत्ति को पहले सील किया जाएगा। अन्य बकायेदारों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। कर जमा नहीं कराते तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
कर वसूली को लेकर आयुक्त ने संपत्ति कर शाखा के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये से ऊपर के बकाया कर वाले 63 संपत्ति मालिक हैं, इन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं, यह सभी वाणिज्यिक संपत्तियां हैं। अब इन्हें दूसरा नोटिस भेजकर संपत्ति कर भरने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। अगर वे इस अवधि में कर जमा नहीं करवाते तो उनके अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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निगमायुक्त ने सभी बकायेदारों से अपील करते कहा है कि वह शीघ्र अति शीघ्र बकाया संपत्ति कर व दुकानों का किराया, नगर निगम के खजाने में जमा करवा दें। अन्यथा नगर निगम द्वारा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अगले वित्त वर्ष में ब्याज जुडऩे से बकाया राशि में ओर इजाफा होगा। बैठक में उप निगम आयुक्त अभय सिंह, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह तथा पूर्व सीएमजीजीए करण शर्मा भी मौजूद रहे।
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किराया दुकानदारों से की 55 लाख रुपये की रिकवरी
निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि नगर निगम की दुकानों से किराये की रिकवरी भी की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 55 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें बकाया व ब्याज राशि शामिल है। खास बात यह है कि इसमें से 25 लाख रुपये की वसूली माह नवंबर में ही की गई है। दुकानों का समय पर किराया न भरने के चलते शेष 22 किराएदारों को नोटिस वितरित किए जाएंगे। इन पर करीब 15 लाख रुपये किराया बकाया है। इनकी सूची तैयार कर ली गई है, जल्द ही नोटिस देंगे।