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दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी, रेस्टोरेंट और ढाबे होम डिलिवरी ही देंगे
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लॉकडाउन 4.0 में पाबंदियों पर और कई राहत मिलने वाली हैं। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक करनाल जिले के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन आज जारी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने जिले की स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर फैसला लिया है। जिसके अनुसार लॉकडाउन 3.0 की स्थिति की तरह ही सभी कार्य उसी प्रकार चलते रहेंगे। ऑ-ईवन फार्मूले पर ही बाजार खुलेंगे। सिर्फ दुकानों के समय में बदलाव किया है। पहले दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलती थीं, अब प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह ढाबे और रेस्टोरेंट पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकते हैं।
पांच बजे बाद दुकान खुली तो होगी कार्रवाई
18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4.0 में भी बाजार नियमों और शर्तों के साथ खुलेंगे। शाम पांच बजे तक ही दुकानें खोलने का समय निर्धारित है। यदि तय समय के बाद दुकान खुली पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना अनिवार्य है। लॉकडाउन 4.0 में सिर्फ दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अन्य सभी नियम फिलहाल लॉकडाउन 3.0 वाले ही लागू हैं। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन ने अपने स्तर पर निर्णय भी सभी की सहमति से लिया है। जब नई गाइडलाइन आएंगी, तो और भी फेरबदल हो सकते हैं।
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पांच बजे बाद दुकान खुली तो होगी कार्रवाई
18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4.0 में भी बाजार नियमों और शर्तों के साथ खुलेंगे। शाम पांच बजे तक ही दुकानें खोलने का समय निर्धारित है। यदि तय समय के बाद दुकान खुली पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
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सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना अनिवार्य है। लॉकडाउन 4.0 में सिर्फ दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अन्य सभी नियम फिलहाल लॉकडाउन 3.0 वाले ही लागू हैं। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन ने अपने स्तर पर निर्णय भी सभी की सहमति से लिया है। जब नई गाइडलाइन आएंगी, तो और भी फेरबदल हो सकते हैं।
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