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Karnal News: जीएसटी माफी के लिए सेटलमेंट योजना लागू
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करनाल। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 और 2019-20 से संबंधित एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों को माफ करने के लिए सेटलमेंट योजना यानी जीएसटी माफी योजना की घोषणा की है। ये योजना सभी करदाताओं के लिए लाभकारी रहेगा। इस जीएसटी सेटलमेंट योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च है।
सेल्स टैक्स की उप आबकारी व कराधान आयुक्त नीरज ने करदाताओं से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित एचजीएसटी सीजीएसटी अधिनियम के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों को माफ करने के लिए राहत प्रदान करने के लिए 01 नवंबर 2024 को जीएसटी माफी योजना की घोषणा की शुरूआत की है। जो कुछ शर्तों के अधीन है। इस योजना के तहत जिन करदाताओं के पास लंबित जीएसटी मांगें हैं वे ब्याज व जुर्माने के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाएं बिना पूरी कर राशि जमा करके अपने बकाए का निपटान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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सेल्स टैक्स की उप आबकारी व कराधान आयुक्त नीरज ने करदाताओं से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित एचजीएसटी सीजीएसटी अधिनियम के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों को माफ करने के लिए राहत प्रदान करने के लिए 01 नवंबर 2024 को जीएसटी माफी योजना की घोषणा की शुरूआत की है। जो कुछ शर्तों के अधीन है। इस योजना के तहत जिन करदाताओं के पास लंबित जीएसटी मांगें हैं वे ब्याज व जुर्माने के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाएं बिना पूरी कर राशि जमा करके अपने बकाए का निपटान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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