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सरपंच व उसके चाचा को 10 साल कैद की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
Updated Fri, 12 Feb 2016 12:39 AM IST
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अतिरिक्त सेशन जज नरेश कत्याल की अदालत ने चूरापोस्त (भुक्की) तस्करी करने वाले गांव चंद्राव के सरपंच व उसके चाचा को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
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इंद्री थाना पुलिस ने 1 फरवरी, 2014 को गांव चंद्राव में छापेमारी की थी। जांच के दौरान पुलिस ने गांव निवासी पवन कुमार के घर पर 58 किलोग्राम चूरापोस्त मिला था। आरोपी पवन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उसका भतीजा नवीन कुमार मौके से फरार हो गया था। मामला अदालत में विचाराधीन था और नवीन जमानत पर चल रहा था। इस बार पंचायत राज चुनाव में नवीन कुमार गांव चंद्राव का सरपंच चुन लिया गया।
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गुरुवार को अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने सरपंच नवीन कुमार और पवन कुमार को दोषी करार देते हुए दस दस साल कैद की सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर एक एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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