{"_id":"69976db4ebabf44bcb0b6aed","slug":"properties-of-37-property-tax-defaulters-will-be-attached-karnal-news-c-18-knl1018-849150-2026-02-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: प्रॉपर्टी टैक्स के 37 डिफाल्टरों की संपत्ति होगी अटैच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: प्रॉपर्टी टैक्स के 37 डिफाल्टरों की संपत्ति होगी अटैच
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम का प्रवर्तन दल जल्द 37 डिफाल्टरों की संपत्तियों को अटैच करेगा। इन बकायेदारों पर करीब 1.25 करोड़ रुपये का बकाया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि उपरोक्त सभी डिफाल्टरों को संपत्ति कर भरने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे और अंत में अटैचमेंट नोटिस भी जारी किया गया लेकिन अब तक संपत्ति कर अदा नहीं किया गया है। अब टीम बकायेदारों की संपत्तियों की कुर्की करके संपत्ति कर वसूल करेगा। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दल द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस सहायता मांगी गई है। इसके मिलने पर तुरंत प्रभाव से बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आपत्ति करवाएं दर्ज
निगमायुक्त ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अगर कोई संपत्ति धारक प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा नहीं करवाता तो उसके संपत्ति कर पर 18 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए बकायेदार संपत्ति कर जमा करवाने में देरी न करें। संपत्ति कर भरने के लिए नागरिक एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर जाकर भी भर सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर ही आपत्ति दर्ज करवाएं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
करनाल। बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर निगम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम का प्रवर्तन दल जल्द 37 डिफाल्टरों की संपत्तियों को अटैच करेगा। इन बकायेदारों पर करीब 1.25 करोड़ रुपये का बकाया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि उपरोक्त सभी डिफाल्टरों को संपत्ति कर भरने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे और अंत में अटैचमेंट नोटिस भी जारी किया गया लेकिन अब तक संपत्ति कर अदा नहीं किया गया है। अब टीम बकायेदारों की संपत्तियों की कुर्की करके संपत्ति कर वसूल करेगा। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दल द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस सहायता मांगी गई है। इसके मिलने पर तुरंत प्रभाव से बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन आपत्ति करवाएं दर्ज
निगमायुक्त ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अगर कोई संपत्ति धारक प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा नहीं करवाता तो उसके संपत्ति कर पर 18 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए बकायेदार संपत्ति कर जमा करवाने में देरी न करें। संपत्ति कर भरने के लिए नागरिक एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर जाकर भी भर सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए एनडीसी पोर्टल property.ulbharyana.gov.in पर ही आपत्ति दर्ज करवाएं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन