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Karnal News: घरों से कचरा उठाने में लापरवाही पर लगेगी पेनल्टी, 10 दिन का अल्टीमेटम
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुगम स्वच्छता एजेंसी को कमियां दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। घरों से कचरा उठान में कमी, वाहनों की खराब स्थिति और पृथक्करण में लापरवाही पर पेनल्टी लगाई जाएगी। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
सभी टिप्पर वाहनों में चार प्रकार के कूड़ेदान निर्धारित रंगों के साथ रखने होंगे। नगर पालिका सचिवों और सफाई निरीक्षकों को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। कुरुक्षेत्र और कैथल के जिला नगर आयुक्तों को भी टिप्पर वाहनों की जांच करने को कहा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार व्यवस्था लागू करनी होगी। बैठक में कुरुक्षेत्र के जिला नगर आयुक्त अमन कुमार और कैथल के जिला नगर आयुक्त कपिल कुमार मौजूद रहे।
स्वच्छता और पारदर्शिता के नए मानक
कचरे को घर से ही अलग करने की आदत विकसित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में मोटिवेटर नियुक्त किए जाएंगे। गलत डाटा प्रस्तुत करने पर नगर पालिका इस्माइलाबाद के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। एजेंसी के बिलों का भुगतान एसडब्ल्यूएम पोर्टल से होगा और नियमानुसार पेनल्टी काटकर शेष भुगतान किया जाएगा। ट्रांसफर स्टेशनों पर वे-ब्रिज लगाना और कचरा परिवहन के ट्रिप वीडियो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रोसेसिंग प्लांट के कर्मचारियों को पीपीई किट और नियमित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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करनाल। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुगम स्वच्छता एजेंसी को कमियां दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। घरों से कचरा उठान में कमी, वाहनों की खराब स्थिति और पृथक्करण में लापरवाही पर पेनल्टी लगाई जाएगी। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
सभी टिप्पर वाहनों में चार प्रकार के कूड़ेदान निर्धारित रंगों के साथ रखने होंगे। नगर पालिका सचिवों और सफाई निरीक्षकों को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। कुरुक्षेत्र और कैथल के जिला नगर आयुक्तों को भी टिप्पर वाहनों की जांच करने को कहा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार व्यवस्था लागू करनी होगी। बैठक में कुरुक्षेत्र के जिला नगर आयुक्त अमन कुमार और कैथल के जिला नगर आयुक्त कपिल कुमार मौजूद रहे।
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स्वच्छता और पारदर्शिता के नए मानक
कचरे को घर से ही अलग करने की आदत विकसित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में मोटिवेटर नियुक्त किए जाएंगे। गलत डाटा प्रस्तुत करने पर नगर पालिका इस्माइलाबाद के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। एजेंसी के बिलों का भुगतान एसडब्ल्यूएम पोर्टल से होगा और नियमानुसार पेनल्टी काटकर शेष भुगतान किया जाएगा। ट्रांसफर स्टेशनों पर वे-ब्रिज लगाना और कचरा परिवहन के ट्रिप वीडियो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रोसेसिंग प्लांट के कर्मचारियों को पीपीई किट और नियमित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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