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Karnal News: ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए ऑनलाइन ड्रॉ, 678 में से 48 किसानों का चयन
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। वर्ष 2025-26 के दौरान एसबी-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को जिले से प्राप्त कुल 678 आवेदनों में से ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया। इसमें 48 किसानों को चुना गया है।
इनके अलावा अन्य 48 किसानों को प्रतीक्षा में रखा गया है। अगर कोई किसान समय पर दस्तावेज जमा नहीं करवाता या दस्तावेज पूरे नहीं कर पाता या दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 24 फरवरी तक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। योजना के अंतर्गत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले किसानों को ही ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकेगा।
योजना के तहत विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स से दोपहर दो बजे लघु सचिवालय के सभागार में हुआ। ड्रॉ प्रक्रिया एसडीएम करनाल प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति व किसानों की उपस्थिति में हुई। विभाग की ओर से ऑनलाइन परमिट जारी होने के बाद ही किसान 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता का ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।
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- पिछले पांच वर्षों में लिया है लाभ तो नहीं होंगे पात्र
सहायक कृषि अभियंता कुलवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग या योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। चयनित किसानों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, जाति प्रमाणपत्र, भूमि की पटवारी रिपोर्ट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में 24 फरवरी तक जमा करवाना अनिवार्य है।
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करनाल। वर्ष 2025-26 के दौरान एसबी-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को जिले से प्राप्त कुल 678 आवेदनों में से ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया। इसमें 48 किसानों को चुना गया है।
इनके अलावा अन्य 48 किसानों को प्रतीक्षा में रखा गया है। अगर कोई किसान समय पर दस्तावेज जमा नहीं करवाता या दस्तावेज पूरे नहीं कर पाता या दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 24 फरवरी तक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। योजना के अंतर्गत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले किसानों को ही ट्रैक्टर पर तीन लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकेगा।
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योजना के तहत विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स से दोपहर दो बजे लघु सचिवालय के सभागार में हुआ। ड्रॉ प्रक्रिया एसडीएम करनाल प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति व किसानों की उपस्थिति में हुई। विभाग की ओर से ऑनलाइन परमिट जारी होने के बाद ही किसान 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता का ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।
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- पिछले पांच वर्षों में लिया है लाभ तो नहीं होंगे पात्र
सहायक कृषि अभियंता कुलवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग या योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। चयनित किसानों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, जाति प्रमाणपत्र, भूमि की पटवारी रिपोर्ट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में 24 फरवरी तक जमा करवाना अनिवार्य है।