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अनलाक-2- अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे दुकान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 01:30 AM IST
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now market will be open 8 pm at night
अनलॉक-2 के तहत दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गयी है। इनके तहत शॉपिंग मॉल और दुकानों को खोलने का समय सुबह नौ बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक निर्धारित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग मॉल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि अनलॉॅक 1 के तहत सुबह 9 से रात 7 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश थे।
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डीसी निशांत यादव ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट, मॉल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों को अनलॉक-1 के तहत खोला गया था। अनलॉक-2 में भी इन सभी स्थलों को नये दिशा निर्देशानुसार संचालित किया जा सकेगा। इसके तहत प्रतिष्ठानों में हर समय वर्कर मास्क पहनकर रहेंगे। साथ ही दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे। शापिंग मॉल में सिनेमा हॉल और बच्चों के खेल प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं समय-समय पर शापिंग मॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी दुकानदार दुकानों के दरवाजे, टेबलों को नियमित रूप से सैनिटाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से ऊपर आयुवर्ग के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
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श्रद्धालुओं के आने जाने का रास्ता होगा अलग
आदेशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर पाबंदी रहेगी। मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ-पैर धोने होंगे। बिना फेस मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में खड़े होना होगा और आवाजाही के लिए अलग-अलग रास्तों का उपयोग करना होगा। धार्मिक स्थलों में मूर्तियों और धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। पूजा के दौरान घंटी बजाने, भजन मंडलियों की ओर से कीर्तन करने पर भी रोक रहेगी। सिर्फ रिकार्डेड भजन ही बजाए जा सकेंगे। धर्म स्थलों पर प्रसाद बांटने व पवित्र जल छिड़कने पर रोक रहेगी। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगे।
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31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
डीसी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने सिर्फ आनलाइन प्रणाली से शिक्षा देने की ही अनुमति दी है।
इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए नहीं होगी पास की जरूरत
नए आदेशों के अनुसार इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए अलग से पास और किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने कहा कि 31 जुलाई तक रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। इस समयावधि के दौरान केवल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए ही अनुमति होगी। साथ ही किसी भी स्थान पर पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
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