फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   notice to 350

प्रापर्टी टैक्स को लेकर निगम सख्त, 350 लोगों को नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jan 2021 02:41 AM IST
विज्ञापन
notice to 350
बजट की कमी से जूझ रहे नगर निगम ने शहर के सरकारी व गैर सरकारी भवन स्वामियों से संपत्ति कर की वसूली को लेकर सख्त रुख कर लिया है। अभी तक निगम ने 10 लाख से ऊपर वाले बकायेदारों पर ही कार्रवाई शुरू की थी लेकिन अब तीन से पांच लाख रुपये तक के बकायेदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने 350 बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया है। तय समय में कर अदायगी नहीं की गई तो संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू कर की जाएगी।
विज्ञापन

सीएम सिटी होने के बावजूद निगम को पिछले साल भी नाममात्र ग्रांट मिली है, जिनसे सिर्फ वेतन ही दिया जा सका है। हालत यह है कि निर्माण कार्य बीच में ठहर गए हैं। ठेकेदारों ने भी धनाभाव में बीच में कार्य छोड़ दिया है। निगम के अपने भी कई कार्य रुके हैं। ऐसे में नगर निगम ने आय बढ़ाने के प्रयासों के साथ शहर के लोगों पर बकाया प्रापर्टी टैक्स की वसूली तेज कर दी है। क्योंकि शहर पर सरकारी भवनों पर 120 करोड़ समेत पूरे शहर पर 280 करोड़ रुपये का संपत्ति कर अभी भी बकाया है। जबकि निगमायुक्त विक्रम द्वारा पिछले चार महीनों में किए गए प्रयासों से 12.50 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर वसूल किया गया है। संपत्ति कर अधीक्षक गगनदीप सिंह ने बताया कि जिला परिषद ने 38 लाख रुपये, चीनी मिल ने करीब 56 लाख रुपये, सिंचाई विभाग ने करीब 50 लाख रुपये का बकाया संपत्ति कर दे दिया है। इसके अलावा गन्ना प्रजनन केंद्र व एनडीआरआई आदि संस्थानों ने स्वयं ही नगर निगम से कहा है कि उनके प्रापर्टी टैक्स को दोबारा से मूल्यांकित कर बिल जारी किया जाए। इसलिए इन संस्थानों के एरिया की दोबारा पैमाइश कराकर बिलों को फिर से तैयार कर जारी किया जाएगा।
विज्ञापन

इन दिनों कर अदायगी पर ब्याज की छूट
-इन दिनों हरियाणा सरकार ने 31 मार्च तक बकाया टैक्स अदायगी पर शतप्रतिशत ब्याज की छूट भी दी है। मौजूदा टैक्स अदायगी पर भी 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। शहर में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं, जिन पर ब्याज की बड़ी राशि बकाया है, जो मूल कर के साथ लगातार जुड़ती आ रही है। यदि ऐसे लोग कर अदायगी करते हैं तो उन्हें बिल जमा करना सस्ता पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-प्रापर्टी टैक्स की अदायगी पर इन दिनों सरकार शत प्रतिशत ब्याज की छूट दे रही है। जो व्यक्ति निगम कार्यालय नहीं आ सकता वह ऑनलाइन भी टैक्स जमा कर सकता है। यदि बिल में कोई त्रुटि है तो उसे कार्यालय में दुरुस्त करा सकता है। बकायेदारों को सरकारी ब्याजमाफी का लाभ उठाना चाहिए। नोटिस जारी किए गए हैं। शीघ्र ही बकायेदारों की संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
-विक्रम, नगर निगम आयुक्त करनाल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed