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Karnal News: घरौंडा में खुली नई अदालत, क्षेत्रवासियों को राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Apr 2025 02:35 AM IST
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New court opened in Gharaunda, relief to the people of the area
गौरंग शर्मा बने सीनियर सिविल जज
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल/घरौंडा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर घरौंडा में एक नई अदालत शुरू की गई है। इससे अब घरौंडा के लोगों को छोटे मामलों के लिए करनाल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई अदालत में गौरंग शर्मा को सीनियर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में तैनात किया गया है। इससे पहले वह गुरुग्राम में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में कार्यरत थे।
घरौंडा में उनकी तैनाती के बाद से यहां के निवासियों को अब त्वरित और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद है। इसे लेकर 26 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में गौरंग शर्मा को तुरंत घरौंडा में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि न्यायिक कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। घरौंडा को उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद से यहां अदालत की स्थापना की मांग तेज हो गई थी। अब, नई अदालत की स्थापना से छोटे मामलों के निपटारे के लिए करनाल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि न्याय भी अब स्थानीय स्तर पर जल्द मिल सकेगा।
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लंबे समय से चल रही थी मांग

घरौंडा के लोगों का कहना था कि उपमंडल का दर्जा मिलने के बावजूद अदालत की स्थापना नहीं हो पाई थी, जिससे उन्हें छोटे मामलों के लिए करनाल की अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब अदालत खुलने से उनका समय बचेगा और स्थानीय स्तर पर न्याय मिलेगा।
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