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लॉकडाउन-3, ऑरेंज जोन में करनाल, थोड़ा फ्री, थोड़ी बंदिशें

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 12:57 AM IST
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little free little restrictions
लॉकडाउन का तीसरा चरण चार मई से शुरू होगा। इसमें हरियाणा सरकार ने लोगों को विशेष छूट दी है। इसके तहत जरूरी सामान की दुकानें तथा मार्केट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी नागरिक को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। सायं 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने रविवार को स्थानीय पंचायत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में लॉकडाउन का गहनता से पालन हो यह सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
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इन्हेें खोलने की अनुमति
सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किरयाने की दुकानें, दवाइयों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, दूध की डेयरी, उद्योग, मीट की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकानें, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, पलम्बर और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खुली रहेंगी। दवाइयों के होलसेलर की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं माइनिंग का कार्य भी शुरू हो सकेगा।
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अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो उसका चालान किया जाएगा और संबंधित दुकान सील की जाएगी।
ये रहेंगे बंद
जिले में जूस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, मसाज केंद्र, बार, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक व राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी रहेगी।
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सब्जी की दुकानें नहीं खुलेंगी
जिले में जिन सब्जी और फल विक्रेताओं को फल और सब्जी बेचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं। वो ही मान्य होंगे, जिले में किसी भी तरह की फल और सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी और ना ही किसी प्रकार की रेहड़ी लगाने की अनुमति होगी। इसके साथ-साथ खाने की रेहड़ी व बेकरी शॉप पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरल केंद्र, तहसील व कार्यालय खुलेंगे, पार्कों में घूमने की अनुमति
उपायुक्त ने बताया कि सरल केन्द्र, तहसील, सरकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे। जिले में जो पार्क हैं उसमें भी प्रात: 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही घूमने की अनुमति होगी। ध्यान रखना होगा कि पांच लोग एक स्थान पर ना खड़े हों। इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा घरों में काम करने वाली आया को काम करने की अनुमति होगी, लेकिन उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
नाई और सैलून में रखना होगा रजिस्टर, ग्राहक का तौलिया ही होगा प्रयोग
उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले में नाई की दुकानें व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा, हो सके तो लोकल ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।
कार्यक्रम के लिए 20 लोगों को मिलेगी अनुमति
65 वर्ष की आयु से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक के बच्चे रहें घरों में रहें। घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। इसके लिए उसे शपथ पत्र देना होगा।
पानीपत-सोनीपत से प्रवेश पर पाबंदी
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने कहा कि जिले में 6 एंट्री प्वाइंट हैं। इनमें से 2 एंट्री सेक्टर 14 और मेरठ रोड वाली एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। शहर में 15 नाके और जिले के अन्य क्षेत्र में 17 नाके लगाए जाएंगे। पानीपत और सोनीपत से संबंधित 4 नाके घरौंडा और असंध में पड़ते हैं। यहां पर बाहर से व्यक्ति के आने पर पाबंदी है।
चौपहिया वाहनों पर ड्राइवर सहित तीन को अनुमति
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोपहिया वाहन पर दो, चौपहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों, और ई-रिक्शा में ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। किसानों की आवाजाही शाम 7 बजे तक रहेगी और निर्माण कार्य किए जा सकते हैं।

डीसी निशांत कुमार यादव संग बैठक में एडीसी अनीश यादव, एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक, एसडीएम असंध अनुराग ढालिया, एसडीएम इंद्री सुमित सिहाग, एसडीएम घरौंडा गौरव कुमार, सीटीएम डा. पूजा भारती, नगरनिगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह उपस्थित रहे।
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